जानिए उपभोक्ता कानून

उपभोक्‍ता कौन है?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (घ) में में उपभोक्ता की परिभाषा दी गयी है जिसके अनुसार, “उपभोक्ता वह है जो किसी प्रतिफल के बदले कोई वस्तु खरीदता है, परंतु उस वस्तु का पुनः विक्रय वाणिज्यिक उद्देश्य से नहीं करता ऐसी परिस्थिति में वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है।”

शिकायत कौन दायर कर सकता है?
  • उपभोक्‍ता
  • स्‍वैच्छिक उपभोक्‍ता संगठन
  • केन्‍द्र सरकार अथवा राज्‍य सरकार
  • जहां समान हित रखने वाले अनेक उपभोक्‍ता हों, एक अथवा अधिक उपभोक्‍ताओं द्वारा
  • किसी उपभोक्‍ता की मृत्‍यु हो जाने की दशा में उसके कानूनी उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि

शिकायत कहां दायर की जा सकती हैं?

यदि वस्‍तुओं अथवा सेवाओं का मूल्‍य और दावा की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई है, की राशि 20 लाख रूपये तक हो तो जिला मंच में

यदि वस्‍तुओं अथवा सेवाओं का मूल्‍य और दावा की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई है, की राशि 20 लाख रूपये अधिक किन्‍तु 1 करोड़ रूपये से कम हो तो राज्‍य आयोग में

यदि वस्‍तुओं अथवा सेवाओं का मूल्‍य और दावा की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई है, की राशि 1 करोड़ रूपये से अधिक हो तो राष्‍ट्रीय आयोग में शिकायत दायर की जा सकती है ।

शिकायत किस शहर अथवा राज्‍य में दायर की जानी चाहिए?

कोई भी शिकायत उस जिला मंच में दायर की जाएगी जिसके स्‍थानीय क्षेत्राधिकार में प्रतिपक्ष का निवास है अथवा वह कारोबार संचालित करता है या उसका कोई शाखा कार्यालय है या वह लाभ के लिए व्‍यक्तिगत रूप से कार्य करता है अथवा जहां कार्रवाई के कारण का पूर्णत: अथवा भागत: उद्भव हुआ है। उपभोक्‍ता अपने निवास स्‍थान के क्षेत्राधिकार में शिकायत दायर नहीं कर सकता।

जिला मंच कहां पर स्थित हैं?

“जिला मंच” की स्‍थापना राज्‍य सरकार द्वारा राज्‍य के प्रत्‍येक जिले में की गई है । जिला मंचों के संबंध में जानकारी, जिले के जिला मजिस्‍ट्रेट से प्राप्‍त की जा सकती है। जिला मंचों के पतो और संपर्क विवरणों की जानकारी http://ncdrc.nic.in से प्राप्‍त की जा सकती है।

शिकायत दायर करने की प्रक्रिया क्‍या है?

कोई भी शिकायत व्‍यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता द्वारा अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दायर की जा सकती है। इसे न्‍यायालय शुल्‍क सहित पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। सामान्‍यत: शिकायत की तीन प्रतियां भेजी जानी अपेक्षित होती है जिनमें से एक शासकीय प्रयोजनार्थ रख ली जाती है, एक प्रतिपक्ष को दी जाती है और एक शिकायतकर्ता को दी जाती है। यदि प्रतिपक्षों की संख्‍या अधिक है तो शिकायत की अधिक प्रतियों की आवश्‍यकता होगी। उपभोक्‍ता मंच सरल और त्‍वरित न्‍याय प्रदान करते हैं। इन्‍हें जटिल न्‍यायिक प्रक्रियाओं से मुक्‍त रखा गया है अत: इनमें वकील अथवा किसी अन्‍य तर्क देने वाले की कोई आवश्‍यकता नहीं है और उपभोक्‍ता स्‍वयं ही अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्‍यम से मामला दायर कर सकता है ।

शिकायत में क्‍या विवरण दिया जाना चाहिए?
  • शिकायतकर्ता का नाम, विवरण और पता
  • प्रतिपक्ष अथवा पक्षों का नाम, विवरण और पता
  • शिकायत से संबंधित तथ्‍य और यह कब और कहां उत्‍पन्‍न हुई
  • आरोपों, यदि कोई हों, के समर्थन में दस्‍तावेज
  • राहत जो शिकायतकर्ता प्राप्‍त करना चाहता है
शिकायत दायर करने की समय-सीमा क्‍या है?

शिकायत, कार्रवाई का कारण उत्‍पन्‍न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर दायर की जानी चाहिए। इसका अर्थ उस दिन जब सेवाओं में कमी अथवा वस्‍तुओं में दोष आया/पाया गया से दो वर्ष की अवधि होगा ।

उपभोक्‍ता मंच द्वारा निम्‍नलिखित राहतों का आदेश दिया जा सकता है:

  • उपयुक्‍त प्रयोगशाला द्वारा वस्‍तुओं में निकाले गए दोष को दूर करना ।
  • वस्‍तुओं को उसी प्रकार की दोषमुक्‍त वस्‍तुओं से बदलना ।
  • शिकायतकर्ता को कीमत अथवा शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किए गए प्रभारों, जैसा भी मामला हो, को वापिस करना ।
  • उस राशि का भुगतान करना, जो प्रतिपक्ष की लापरवाही से उपभोक्‍ता को हुए किसी नुकसान या चोट की क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्‍ता मंच द्वारा निर्धारित की जाए ।
  • प्रश्‍नगत वस्‍तुओं के दोषों अथवा सेवाओं में कमी को दूर करना ।
  • यदि मंच का यह मानना है कि ऐसे अनेक उपभोक्‍ताओं को हानि अथवा क्षति हुई है जिनकी पहचान आसान नहीं है तो उस राशि का भुगतान करना जो मंच निर्धारित करे ।
  • भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ऐसे भ्रामक विज्ञापन को जारी करने वाले प्रतिपक्ष के खर्च पर सुधारात्‍मक विज्ञापन जारी करना ।
  • पक्षों को पर्याप्‍त लागत प्रदान करना ।
यदि आप उपभोक्‍ता मंच के आदेश से संतुष्‍ट न हो तो?

यदि कोई उपभोक्‍ता किसी उपभोक्‍ता मंच के आदेश से व्‍यथित है तो वह उसके आदेश से 30 दिनों की अवधि के भीतर उच्‍चतर मंच में अपील कर सकता है। अपील मुख्‍यत: निम्‍नलिखित के अनुसार की जाएगी:

  • जिला मंच के आदेश के विरूद्ध राज्‍य आयोग को
  • राज्‍य आयोग के आदेश के विरूद्ध राष्‍ट्रीय आयोग को
  • राष्‍ट्रीय आयोग के आदेश के विरूद्ध उच्‍चतम न्‍यायालय को

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1800114000, 14404

एडवोकेट आफताब फाजिल
कार्यक्षेत्र: दिल्ली  
मोबाइल न० 9015181526

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